प्राकृतिक आपदा से होने वाले जान-माल के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राहत राशि में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एनडीआरएफ के तहत प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता की दरों में संशोधन कर 20 से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। नई दरों के तहत प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिजनों को अब चार लाख के बजाय आठ लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये की गई है। नई दरें 26 अक्तूबर 2026 से वर्ष 2031 तक प्रभावी रहेंगी।
केंद्र सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। प्रदेश में बरसात के दौरान भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ और भारी बारिश से मकानों, कृषि भूमि, फसलों तथा पशुधन को नुकसान पहुंचता है। संशोधित दरों के तहत मकानों के साथ-साथ फसलों, पशुओं, घरेलू सामान और आजीविका से जुड़े उपकरणों के नुकसान पर भी पहले से अधिक सहायता मिलेगी। नई दरों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये तथा कच्चे मकान के नुकसान पर 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये मिलेेंगे। झोपडिय़ों के नुकसान पर सहायता 8,000 से बढ़ाकर 10,500 रुपये की गई है। कपड़ों तथा बर्तनों एवं घरेलू सामान के नुकसान पर प्रति परिवार मिलने वाली राशि भी 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। वहीं आपदा में गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों को भी बढ़ी हुई सहायता मिलेगी। एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर सहायता 16500 से बढ़ाकर 20500 रुपये तथा एक सप्ताह से कम अवधि के लिए 5400 से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी गई है।
दिव्यांगता की स्थिति में निर्धारित शर्तों के अनुसार सहायता राशि 74000 से बढ़ाकर 94000 रुपये की गई है। 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय स्तर पर अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ के वार्षिक आवंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति भी दी है। इसके लिए राज्य सरकार को संबंधित आपदा को औपचारिक रूप से अधिसूचित करना होगा और सहायता वितरण के लिए पारदर्शी मानदंड एवं दिशा-निर्देश तय करने होंगे। आपदा से प्रभावित छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि, बागवानी और वार्षिक फसलों के नुकसान पर मिलने वाली इनपुट सब्सिडी 8500 से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सिंचित क्षेत्रों में यह राशि 17000 से बढ़ाकर 22000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। बहुवर्षीय फसलों और कृषि वानिकी के लिए 30000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता का प्रावधान है। हालांकि, फसल नुकसान पर सहायता निर्धारित शर्तों के तहत 33 प्रतिशत या इससे अधिक क्षति होने पर ही देय होगी।
गाय भैंस की मृत्यु पर मिलेंगे 50 हजार
प्राकृतिक आपदा में गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े दुधारू एवं भारवाही पशुओं की मृत्यु होने पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। भेड़, बकरी और सूअर की मृत्यु पर राशि 4000 से बढ़ाकर 5100 रुपये होगी। बड़े भारवाही पशुओं के लिए सहायता 32,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपये और बछड़े, गधे, खच्चर तथा बछिया के लिए 20000 से बढ़ाकर 25400 रुपये निर्धारित की गई है। मुर्गीपालन एवं बतख पालन में नुकसान होने पर प्रति पक्षी 130 रुपये की सहायता मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी परिवार 13,000 रुपये होगी।
कारीगरों और मछुआरों को भी राहत
आपदा में कारीगरों के औजार एवं उपकरण क्षतिग्रस्त होने पर सहायता 5000 से बढ़ाकर 6500 रुपये की गई है। कच्चे माल, निर्माणाधीन वस्तुओं और तैयार उत्पादों के नुकसान पर भी प्रति कारीगर सहायता 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये होगी। मछुआरों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त गैर-मशीनीकृत नाव की मरम्मत के लिए 8,000 रुपये और जाल की मरम्मत के लिए 4,000 रुपये मिलेंगे। पूरी तरह क्षतिग्रस्त नाव के स्थान पर नई नाव के लिए 19,000 रुपये तथा जाल के नुकसान पर 5,100 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। मछली बीज फार्म के नुकसान पर छोटे एवं सीमांत किसानों को 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिलेगी।
आपदा राहत के नियमों में बड़ा फेरबदल, मृतकों के परिजनों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा
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