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डमटाल में आरोपी पर कसा शिकंजा, नशा तस्कर की 48 लाख की संपत्ति सीज

The Himachal Post अपराधडमटाल में आरोपी पर कसा शिकंजा, नशा तस्कर की 48 लाख की संपत्ति सीज

डमटाल में आरोपी पर कसा शिकंजा, नशा तस्कर की 48 लाख की संपत्ति सीज

नूरपुर पुलिस की एंटी चिट्टा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई
पुलिस जिला नूरपुर की ओर से चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा तस्करी के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत आरोपी शमशेर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह निवासी वार्ड नंबर-09 डमटाल की करीब 48.30 लाख रुपए की संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासकए नई दिल्ली की ओर से 22 अक्तूबर, 2026 को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68-ढ्ढ(1) एवं 68-ढ्ढ(3) के तहत आदेश पारित किया गया था।
इस आदेश के तहत आरोपी का गांव चन्नी, तहसील इंदौरा स्थित दो मंजिला आवासीय मकान, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फस्र्ट फ्लोर और बेसमेंट शामिल है, जब्त किया गया है। इस मकान का मूल्य 4590557 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 240440 रुपए की नकद राशि भी जब्त की गई है। इस तरह मकान और नकदी सहित कुल 4830997 रुपए की संपत्ति जब्ती के दायरे में लाई गई है। पुलिस थाना डमटाल की ओर से 29 अक्तूबर, 2026 को आरोपी शमशेर सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68- के तहत आदेश विधिवत तामील करवाया गया। इसके तहत आरोपी को जब्त संपत्ति का कब्जा संबंधित विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। वहीं नूरपुर पुलिस का कहना है कि एंटी चिट्टा अभियान के तहत केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी और नशीले पदार्थों की बरामदगी ही नहीं, बल्कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
अवैध कारोबार पर जारी रहेगी मुहिम

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