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शिमला में अवैध पटाखा कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, दो दुकानदारों पर केस दर्ज

The Himachal Post अपराधशिमला में अवैध पटाखा कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, दो दुकानदारों पर केस दर्ज

शिमला में अवैध पटाखा कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, दो दुकानदारों पर केस दर्ज

दिवाली के मद्देनजर अवैध रूप से पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ जिला शिमला पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस थाना रामपुर और जुब्बल की टीमों ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस पटाखे बेचने और उनका भंडारण करने के आरोप में दो मामले दर्ज किए हैं। जुब्बल में पुलिस ने एक दुकान की दूसरी मंजिल से विभिन्न प्रकार के 412 बॉक्स पटाखे बरामद किए हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को पुलिस थाना रामपुर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि डकोलर में एक व्यक्ति अवैध रूप से पटाखों की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संबंधित दुकान में दबिश दी। इस दौरान दुकानदार से पटाखों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस और परमिट मांगा गया, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने आरोपी की पहचान हितेश कुमार (30) पुत्र शिव कुमार बंसल, निवासी डकोलर, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर के रूप में की है। इस मामले में पुलिस थाना रामपुर में एफआईआर संख्या 121/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(B) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं, 30 अक्टूबर को पुलिस चौकी सरस्वतीनगर की टीम को सूचना मिली कि मांदल कैंची के पास स्थित एक दुकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर दुकान के भवन की तलाशी ली। इस दौरान दूसरी मंजिल से विभिन्न प्रकार के कुल 412 छोटे बॉक्स पटाखे बरामद हुए।
बरामद पटाखों में साउंड रॉकेट, शान-ए-पंजाब, स्पीड एक्सप्रेस, अवतार रॉकेट, रॉकेट बम, स्टार फोर्स और डायनामाइट बम सहित अन्य किस्म के पटाखे शामिल हैं।

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